बीकानेर. अरबन-को-ऑपरेटिव बैंक प्रकरण की जांच कर रहे सीआईडी सीबी के अधिकारी ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर मुख्य आरोपियों की ओर से की गई गड़बड़ियों की जानकारी दी है। जांच अधिकारी की ओर से हाईकोर्ट को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि बैंक के अध्यक्ष शिवशंकर पुरोहित की पत्नी सुशीला का विवेक इंडस्ट्रीज के नाम खाता था। इसमें गारंटी व प्रतिभूति के बिना ही 40 लाख 30 हजार रुपए बैंक से उठा लिए गए।
हाईकोर्ट व रिजर्व बैंक ने यह राशि बैंक में जमा करवाकर सूचित करने के निर्देश दिए थे। बैंक अध्यक्ष शिवशंकर ने अपने भांनजे की पत्नी उषा व्यास के खाते से 25 लाख और पुत्रवधू सुनीता के हेमंचद, विवेककुमार खाते से 21 लाख रुपए निकालना दर्शाया जबकि दोनों खातों में बैलेंस ही नहीं था। इन दोनों खातों से निकाली गई 46 लाख रुपए की राशि विवेक इंडस्ट्रीज के खाते में जमा करवाकर हाईकोर्ट को सूचित कर दिया।
बाद में निकाली गई राशि वाले खातों में कांट-छांट भी की गई और उनके वाउचर भी गायब हो गए। जांच अधिकारी ने संबंधित कागजातों की फोटो कॉपी भी हाईकोर्ट को भेजी है। गौरतलब है कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने अध्यक्ष शिवशंकर पुरोहित व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूनमचंद पुरोहित के खिलाफ कोटगेट पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
बाद में मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई। अब इस प्रकरण की जांच सीआईडी सीबी की केन्द्रीय अन्वेषण यूनिट (सीआईयू) को दिए जाने के आदेश हुए हैं।
जमानत पर सुनवाई आज
अरबन-को-ऑपरेटिव बैंक में अनियमितताओं के मुख्य आरोपी शिवशंकर पुरोहित व पूनमचंद पुरोहित ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। इस आवेदन पर सुनवाई सोमवार को होगी।
अभियोजन की कार्रवाई शुरू
सहकारिता विभाग ने अरबन को-ऑपरेटिव बैंक में अनियमितताओं के मुख्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह जानकारी रविवार को बीकानेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक खाता धारक समिति की बैठक में दी गई।
समिति अध्यक्ष मुनीन्द्र कुमार ऐरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि सीआईडी (सीबी) की जांच में अध्यक्ष शिवशंकर पुरोहित एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूनमचंद पुरोहित के खिलाफ सहकारी विभाग राजस्थान ने अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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