नई दिल्ली : मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपने बिल की हार्ड कॉपी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई ने इसके लिए टेलिकॉम्युनिकेशन टैरिफ ऑर्डर में संशोधन की पेशकश की है।
ट्राई ने सोमवार को प्रस्तावित संशोधन के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया की पहल की। इसके तहत सर्विस प्रवाइडरों के लिए अपने पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल की हार्ड कॉपी मुफ्त में मुहैया करानी होगी। इंडियन टेलीग्राफ रूल्स-1951 और सेल्युलर मोबाइल टेलिकॉम सर्विस एंड युनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस अग्रीमेंट्स पर गौर करने के बाद यह बात सामने आई कि कोई भी पोस्टपेड उपभोक्ता अपने पेमेंट ब्यौरे की बिल के लिए भुगतान करने को बाध्य नहीं है।
ट्राई ने इस बात पर जोर दिया कि पावर, गैस जैसे क्षेत्रों में भी सर्विस प्रवाइडर अपने उपभोक्ताओं से बिल की हार्ड कॉपी के एवज में पैसे नहीं लेते। रेग्युलेटर ने एक बयान में कहा, जरूरी नहीं कि हर उपभोक्ता के पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन हो, ताकि वह अपना भुगतान ऑनलाइन कर सके। ऐसे में बिल की हार्ड कॉपी भेजना जरूरी हो जाता है।
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