Tuesday, 4 December 2007

सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड के नियमों में ढील दी

मुंबई : सेबी ने बॉन्ड के जरिए फंड जुटाने वाली कंपनियों की गाइडलाइंस में ढील दी है। बाजार नियामक संस्था ने इस बाबत 2000 में जारी गाइडलाइंस में कुछ शर्तों में छूट दी है। कंपनियों को निवेश ग्रेड के नीचे सार्वजनिक और राइट इश्यू के माध्यम से बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।

सेबी ने कहा है कि यह कदम निवेशकों के धन पर अधिक आय और जोखिम को ध्यान में रखकर उठाया गया है। अब तक कंपनियां केवल निवेश ग्रेड के बॉन्डों के जरिए ही सार्वजनिक अथवा राइट इश्यू कर संसाधन जुटा सकती थीं।

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