मुंबई. अगर आप लाखों लोगों को शेयर में निवेश की सलाह देते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में धन का प्रबंधन करते हैं, तो आपको एक परीक्षा पास करनी होगी।
पहले शेयर बाजार में मध्यस्थ का काम करने वालों को सेबी के साथ पंजीकरण कराना काफी होता था। अब शेयर बाजार में मध्यस्थ और उनके साथ काम करने वालों को परीक्षा पास करके प्रमाण पत्र लेना होगा। सेबी ने कहा कि निवेशकों के धन, संपत्ति, शिकायतें, जोखिम आदि का काम संभालने वालों को अपनी क्षमता का कोई सबूत भी पेश करना होगा।
इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड का वितरक हो या फंड मैनेजर, ट्रेडर हो या ब्रोकर, सब ब्रोकर हो या डिपाजिटरी का हिस्सेदार, रजिस्ट्रार हो या शेयर ट्रांसफर एजेंट, विदेशी संस्थागत निवेशक हो या वेंचर कैपिटल निवेशक, उनके सुपरवाइजर हों या प्रोप्राइटर, सबको परीक्षा में बैठना पड़ेगा।
जो लोग 17 अक्टूबर 2007 के बाद शेयर बाजार में इंटरमीडियरी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें अगले साल में परीक्षा पास करनी होगी। अगर आपके पास एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड (एम्फी), बीएसई या एनएसई में पहले से रजिस्टर हैं तो अलग से कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है।
कोई व्यक्ति 50 साल से ऊपर है और शेयर कारोबार में दस साल गुजार चुका है तो उसे परीक्षा से छूट मिल सकती है। भले ही वह प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सेदारी करे। अलग-अलग इंटरमीडियरी की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना भी है।
1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मैनेजमेंट (एनआईएमएस) पनवेल में 72 एकड़ में बनाया जाएगा। इस पर सेबी ने 250 करोड़ खर्च करने का वादा किया है।
2. न्यूयार्क का स्टर्न स्कूल आफ बिजनेस पाठ्यक्रम तैयार करने में एनआईएसएम को सलाह दे रहा है। एक प्रोफाइल से दूसरे में जाने के लिए भी परीक्षा पास करनी होगी।
एनएसई, बीएसई ने निवेशकों को चेताया
मुंबई. प्रमुख स्टाक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने निवेशकों को चेताया है कि भारी लाभ देने के बारे में फर्जी टिप्स और शेयरों की सिफारिशों से बचकर रहें।
सेंसेक्स में करीब 1000 अंक की गिरावट के बाद एक्सचेंजों ने निवेशकों को चेताया है। बीएसई ने कहा है कि जो निवेश की योजना बना रहे हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अलर्ट में कहा गया है कि अखबारों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेबसाइट आदि में आने वाली सिफारिशों से गलतफहमी में नहीं आएं।
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