इस्लामाबाद : करीब डेढ़ माह के अंतराल के बाद पाकिस्तान में शनिवार को इमरजेंसी हटा ली जाएगी। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ देश में इमरजेंसी पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए चार नए अध्यादेश आदेश जारी करेंगे। न्यायपालिका से विवाद के चलते उन्होंने 3 नवंबर को इमरजेंसी लागू कर संविधान स्थगित कर दिया था।
पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल मिलक मोहम्मद कय्यूम ने कहा है कि शनिवार को दोपहर 12 बजे से पहले इमरजेंसी हटाने की घोषणा कर दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी हटाए जाने संबंधी कागजातों पर दस्तखत कर दिए हैं। इमरजेंसी हटाए जाने के साथ ही संविधान और मूल अधिकार बहाल हो जाएंगे।
यह भी बताया जा रहा है कि इमरजेंसी हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ शनिवार की रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अध्यादेश इमरजेंसी की घोषणा को वापस लेने , संविधान की बहाली , अंतरिम संवैधानिक आदेश ( पीसीओ ) को समाप्त करने , पीसीओ के तहत शपथ नहीं लेने वाले जजों को पेंशन लाभ दिए जाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित हैं। ‘ डॉन ’ ने कय्यूम के हवाले से बताया कि संविधान बहाल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट , हाई कोर्ट और संघीय शरीयत अदालतों के जजों को 1973 के संविधान के तहत शपथ लेनी होगी।
कय्यूम ने बताया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर लगी संवैधानिक रोक हटाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इन रिपोर्टों का खंडन किया कि न्यायपालिका पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाकर राष्ट्रपति को जजों को जबरन छुट्टी पर भेजने का अधिकार दिया जा रहा है।
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