Tuesday, 25 December 2007

स्टॉक मार्केट में होगी ट्रस्टों की एंट्री

नई दिल्लीः सरकार ने ट्रस्टों को शेयर और बॉन्ड समेत दूसरी तरह की सिक्युरिटीज खरीदने की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब ट्रस्ट लिस्टेड कंपनियों की सिक्युरिटीज यानी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। सरकार की ओर से दी गई इस इजाजत के बाद तेजी के रेकॉर्ड बना रहे स्टॉक मार्केट्स में और तेजी आने के आसार हैं।

यूनियन कैबिनेट की बैठक में सोमवार को यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सरकार ने एक बयान जारी किया। बयान के मुताबिक, ट्रस्टों को सिक्युरिटीज खरीदने की इजाजत दिए जाने के लिए इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 में संशोधन किया जाएगा। इस एक्ट को पार्लियामेंट के अगले सेशन में संशोधन के लिए लाया जाएगा। संशोधन के बाद सरकार उन खास तरह की सेक्युरिटीज को नोटिफाई करेगी, जिनमें निवेश करने की छूट ट्रस्टों को दी जाएगी।

फाइनैंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया- एक्ट में संशोधन के बाद सरकार हर तरह के ट्रस्टों को शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर और दूसरी तरह की प्रतिभूतियों में निवेश करने की छूट देगी। हर तरह के ट्रस्टों में मतलब प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के वैसे ट्रस्टों से है जिनका गठन ट्रस्ट एक्ट के नियमों के तहत हुआ है।

बाजार के जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ट्रस्टों के हजारों करोड़ वैसे रुपये शेयर बाजारों में आ सकते हैं, जो अब तक रिस्क फ्री बैंक डिपॉजिट्स में लगाए गए हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने अब तक ट्रस्टों को केस-बाई-केस बेसिस पर स्टॉक मार्केट्स में निवेश की इजाजत दे रखी थी। इसके तहत यदि ट्रस्ट का इरादा मार्केट्स में निवेश करने का होता था, तो वह सरकार के पास इसका आवेदन देता था। फिर यदि सरकार इसकी इजाजत देती थी, तो ट्रस्ट मार्केट्स में निवेश कर पाता था। पर अब हर ट्रस्ट ऐसा कर सकते हैं, वह भी सरकार की इजाजत लिए बगैर। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक फिलहाल ट्रस्टों को सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) की यूनिट स्कीम के तहत ही यूनिटों में निवेश की इजाजत है।

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