नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सीआरबी कैपिटल मार्केट्स के खिलाफ सीबीआई द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी स्थगन आदेश को नामंजूर करने से इनकार कर दिया।
कंपनी पर 1990 के दशक में 1.35 लाख छोटे निवेशकों और कई वित्तीय संस्थानों के 1,200 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। न्यायमूर्ति अशोक भान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने में देर कर दी।
सीबीआई की दलील थी कि भ्रष्टाचार निरोधी कानून 1988 के तहत दायर आपराधिक आरोपपत्र पर स्थगन आदेश जारी करना दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।
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