नई दिल्ली : बड़ी - बड़ी कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना (ईशॉप) के माध्यम से दिए जाने वाले शेयरों पर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी) के अमल के लिए सरकार ने नियम अधिसूचित करते हुए इस पर अगले साल एक अप्रैल से कर वसूली की घोषणा की है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसके लिए आयकर नियमों में 12वां संशोधन किया है जो कि एक अप्रैल 2008 से अमल में आएंगे। ईशॉप शेयरों का उचित मूल्य निर्धारण उस दिन के आधार पर किया जाएगा जब विकल्प का इस्तेमाल करते हुए कर्मचारियों को वास्तव में शेयर दिए जाएंगे।
अधिसूचना के मुताबिक सूचीबद्ध शेयरों के मामले में उस दिन बाजार के खुले और बंद भाव का औसत ईशॉप का उचित मूल्य माना जाएगा। एक से अधिक मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध शेयरों के मामले में जिस एक्सचेंज में उन शेयरों का सबसे ज्यादा कारोबार हुआ है उसके खुले और बंद भाव का औसत मूल्य ही उचित मूल्य माना जाएगा।
ईशॉप के उचित मूल्य पर कंपनियों को सरकार को 30 परसेंट की दर से एफबीटी देना होगा। वित्त मंत्नी पी. चिदंबरम ने इस साल के बजट में इसका प्रस्ताव किया था। उन्होंने कहा था कि कंपनियों अपने कर्मचारियों को कई तरह के लाभ देती हैं ऐसे लाभ पर उन्हें फ्रिंज बेनीफिट टैक्स देना होगा। कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन प्लान (ईशॉप) को भी उन्होंने ऐसा लाभ मानते हुए एफबीटी के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया था।
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